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नो क्लेम बोनस (एनसीबी): कार इंश्योरेंस
नो क्लेम बोनस (एनसीबी) बीमा कंपनी द्वारा धारक को दिया जाने वाला ऐसा इनाम है जो पॉलिसी अवधि के दौरान कोई क्लेम नहीं करने पर मिलता है। नो क्लेम बोनस को इकठ्ठा करके आने वाले सालों के प्रीमियम पर डिस्काउंट भी लिया जा सकता है। डैमेज प्रीमियम पर एनसीबी से मिलने वाला डिस्काउंट 20से 30प्रतिशत तक होता है। नो क्लेम बोनस (एनसीबी) वाहन बदलने पर भी बरक़रार रहता है, धारक द्वारा लिए गए नए वाहन पर यह हस्तांतरणीय रहता है।
कार इंश्योरेंस में एनसीबी का पूर्ण रूप
एनसीबी का पूर्ण रूप नो क्लेम बोनस होता है। यह कार मालिक को मिलने वाला एक ऐसा इनाम है जो पॉलिसी अवधि में एक भी क्लेम नहीं मोटर बीमा कंपनियों द्वारा दिया जाता है। इस ईनाम में पॉलिसी रिन्यूअल के समय देने वाले कार बीमा प्रीमियम पर डिस्काउंट भी मिलता है।
कार इंश्योरेंस में एनसीबी के फायदे
कार इंश्योरेंस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस से मालिक को बहुत फयदा होता है। आइये देखते हैं:
- काम प्रीमियम:नो क्लेम बोनस कार मालिक को प्रीमियम पर काम से 20प्रतिशत डिस्काउंट दिलवाता है। हर एक क्लेम फ्री साल में नो क्लेम बोनस प्रतिशत पॉलिसी धारक को मिलती है। यह डिस्काउंट मालिक कार इंश्योरेंस रिन्यूअल के समय प्रीमियम को कम करने के लिए उपयोग कर सकता है।
- इनाम कमाएँ:नो क्लेम बोनस यह दर्शाता है कि आप एक समझदार और बढ़िया वाहन चालक हैं और आपने बीमा कराई हुई गाडी को सही ढंग से रखा है। इसलिए पॉलिसी धारक को नो क्लेम बोनस के रूप में पॉलिसी अवधि के दौरान क्लेम न करने पर इनाम मिलता है।
- पॉलिसी धारक को मिलता है: एनसीबी का एक बड़ा फायदा यह है कि यह कार को नहीं पॉलिसी धारक अथवा वाहन के मालिक को मिलता है। इसलिए अगर धारक बीमित कार बेच दे या नयी गाडी खरीद ले, तब भी पॉलिसी रेनू करने पर एनसीबी उसी के पास रहता है।
- दूसरे कार या बीमा कंपनी को हस्तांतरित करा जा सकता है:अगर पॉलिसी धारक कोई नयी कार खरीदता है तो यह नो क्लेम बोनस उस नयी कार पर हस्तांतरित हो सकता है। साथ ही साथ अगर धारक दूसरी कंपनी से मोटर बीमा करवाना चाहता है तो यह नो क्लेम बोनस एक कंपनी से दूसरी कप्म्पनी को भी हस्तांतरित किया जा सकता है।
एनसीबी को नए कार इश्योरेंस पर कैसे हस्तांतरित करें?
एनसीबी को नए कार इश्योरेंस पर कैसे हस्तांतरित करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। हालाँकि यह धारक पर निर्भर करता है कि वह नयी पॉलिसी कैसे लेना चाहता है -ऑनलाइन, ऑफलाइन या एजेंट से।
अगर धारक नया कार इंश्योरेंस ऑनलाइन लेना चाहता है तो एनसीबे हस्तांतरित करना के लिए उसे नयी बीमा कंपनी को सही एनसीबी, अपनी पुरानी बीमा कंपनी का नाम, पूर्ण पॉलिसी नंबर बताना होगा। बीमा कंपनी स्वतः ही पुराणी बीमा कंपनी से एनसीबी नयी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को हस्तांतरित कर देगी।
अगर कार का मालिक नयी पॉलिसी एजेंट से या ऑफलाइन लेना चाहता है तो उसे अपना एनसीबी हस्तांतरित करवाने के लिए नीचे दिए गए चरणों के हिसाब से काम करना होगा:
- पुरानी बीमा कंपनी से संपर्क करें।
- एनसीबी हस्तांतरण के लिए निवेदन करें और सभी ज़रूरी कागज़ात जमा करें।
- बीमा कंपनी एनसीबी प्रमाणपत्र देगी।
- एनसीबी प्रमाणपत्र को नयी बीमा कप्म्पनी को दें।
- नयी बीमा कंपनी एनसीबी हस्तांतरित कर देगी।
एनसीबी के हस्तांतरण के लिए ज़रूरी कागज़ात
पॉलिसी धारक को एनसीबी के हस्तांतरण के लिए निम्लिखित दस्तावेज जमा करवाना ज़रूरी है।
- हस्तांतरण का प्रार्थना पत्र
- कार इंश्योरेंस की प्रतिलिपि
- लेनदार-खरीददार समझौता फॉर्म ( फॉर्म 29और 30)
- पुराने रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र हस्तांतरण की प्रतिलिपि/ मालिकाना हस्तांतरण प्रमाणपत्र (पुराने कार बेचने के केस में )
- डिलीवरी नोट की प्रतिलिपि (पुराने कार बेचने के केस में )
- बुकिंग रसीद की प्रतिलिपि (नयी कार खरीदने के केस में)
- एनसीबी प्रमाणपत्र
एनसीबी कैसे काम करता है?
एनसीबी कार इंश्योरेंस का वार्षिक प्रीमियम घटाने में मदद करता है। हर क्लेम फ्री साल का एनसीबी 5प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ता जाता यही जो आने वाले साल के प्रीमियम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आइये इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
उदाहरण
एक ऐसी गाड़ी जिसका आईडीवी (इंसुरेड देक्लारेड वैल्यू) चार लाख है, उसका पहले साल का डैमेज प्रीमियम 12,000का होगा। अगर पॉलकिय धारक ने कोई क्लेम नहीं किया तो उसको 20प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए उसका प्रीमियम 12000की जगह 9600का रह जायेगा। पॉलिसी धारक ने क्लेम न करके 2,400रुपयों की बचत करी। ओडी (ओन डैमेज) प्रीमियम पर बचाया हुआ पैसा हर साल डिस्काउंट बढ़ने के साथ बढ़ता रहता है।
आइये देखते है अइअरडीएआई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार नो क्लेम बोनस हर साल कैसे बढ़ता है:
क्लेम फ्री सालों की गिनती |
एनसीबी प्रतिशत |
पहले क्लेम फ्री रिन्यूअल के समय |
20प्रतिशत |
दूसरे क्लेम फ्री रिन्यूअल के समय |
25प्रतिशत |
तीसरे क्लेम फ्री रिन्यूअल के समय |
25प्रतिशत |
चौथे क्लेम फ्री रिन्यूअल के समय |
45प्रतिशत |
पांचवे क्लेम फ्री रिन्यूअल के समय |
50 प्रतिशत |
*ओडी =ओन डैमेज
एनसीबी समाप्त कब होता है?
एनसीबी नीचे दी गयी किसी भी एक परिस्थिति के होने पर समाप्त हो जाता है:
- एक पॉलिसी साल में अगर क्लेम किया तो अगले साल एनसीबी नहीं मिलेगा।
- अगर पॉलिसी ख़त्म होने की निर्धारति तिथि से अगले 90दिन तक पॉलिसी रेनू नहीं करवाई तो।
एनसीबी के बारे में और जानकरी
- पॉलिसी धारक अगर सामान रहता है तो एनसीबी एक वाहन से दूसरे वाहन पर हस्तांतरित की जा सकती है।
- रिन्यूअल के समय एनसीबी को एक बीमा कंपनी से दूसरी बीमा कंपनी में हस्तांतरित किया जा सकता है।
- एनसीबी हस्तांतरित करने के लिए पुरानी कंपनी से एनसीबी प्रमाणपत्र की ज़रुरत होगी।
व्यवसायिक वाहनों के लिए एनसीबी
बिज़नेस प्लान और फ्लीट वाहन के होते हुए एनसीबी मिलना मुश्किल है परन्तु कई बीमा कम्पनियाँ आपके वाहन चलने के अनुभव को देखते हुए आपके प्रीमियम तय कर सकती हैं।
अगर आपने अपनी गाड़ी व्यवसाय के अतिरिक्त सामाजिक, आवासीय और मौज के लिए बीमित करवाया है तो आप एनसीबी बना सकते हैं।
तृतीय क्षेत्र इंश्योरेंस पर एनसीबी लागू नहीं होती
नो क्लेम बोनस एक ऐसा लाभ है जो केवल ओन डैमेज कवर के साथ आता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने अपनी कार का केवल तृतीय क्षेत्र कवर ले रखा है तो आप एनसीबी डिस्काउंट का लाभ नहीं उठा सकते। ठीक इसी तरह यह ऐड ऑन पर भी लागू नहीं होता। अतः अगर पॉलिसी रेन्यु करवाते समय आप एक ऐड ऑन को छोड़ दे तो उससे आपके एनसीबी पर कोई असर नहीं होगा। सिर्फ एक ऐड ऑन आपके काम आ सकता है - एनसीबी प्रोटेक्टर जिसका इस्तेमाल करके आप अपने एनसीबी लाभ को क्लेम की परिस्थिति में सुरक्षित रख सकते हैं।
एनसीबी के सबूत की वैद्यता
सामान्य तौर पे एनसीबी के सबूत की वैद्यता दो साल की होती है। इसलिए अगर पॉलिसी धारक किसी कारण से रोड पर नहीं हेयर या उसके पास दो साल से अधिक पॉलिसी नहीं है तो उसे इंश्योरेंस कवर लेते समय शुरू से शुरू करना होगा।
वाहन चोरी होने या दुर्घटना होने की स्थिति में
दुर्घटना की स्थिति में अगर बीमा कंपनी अधिकतर खर्चे कवर करती है जैसे- जिस वाहन चालक की गलती थी, उस परिस्थिति में नो क्लेम बोनस का कुछ अंश अथवा पूरा बोनस समाप्त हो जायेगा। अगर किसी तृतीय क्षेत्र का भी योगदान होता है और वाहन चालक की गलती का निर्धारण नहीं हो पता तो खर्चा दो में विभाजित होगा और नो क्लेम बोनस पर कोई असर नहीं होगा।
यह सब वाहन चोरी होने पर भी लागू होता है क्योंकि बीमा कंपनी दूसरी कंपनी से खर्चा वसूल नहीं कर पायेगी और क्लेम बोनस को कोई जोखिम नहीं होगा।
क्या एनसीबी को सुरक्षित किया जा सकता है?
थोड़ा सा अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके नो क्लेम बोनस को क्लेम करने के बाद भी सुरक्षित रखा जा सकता है। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर के साथ आप अपने एनसीबी लाभ के प्रति निश्चिन्त हो सकते हैं। शायद यह खर्च पांच साल के नो क्लेम डिस्काउंट जितना न हो, क्योंकि बीमा को प्रयोग में लेने के बहुत से ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं और दो या दो से ज्यादा क्लेम होने पर कुछ असर पद सकता है। नो क्लेम बोनस प्रोटेक्टर देने के बाद पॉलिसी का खर्च हर साल नहीं बढ़ता है।
मिररड़ नो क्लेम बोनस
जब कोई व्यक्ति नो अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी पर नो क्लेम बोनस प्राप्त कर चूका हो, उसके बाद वह व्यावसायिक वाहन खरीद ले तो उसे नो क्लेम बोनस कहते हैं।
नामी वाहन चालकों के लिए एनसीबी
बहुत से कार बीमा कम्पनियाँ नाम वाहन चालकों को नो क्लेम डिस्काउंट भी देती हैं। यह बढ़िया पॉलिसी है क्योंकि अगर लम्बे समय के बाद नामी वाहन चालक अपनी बीमा पॉलिसी एप्रोच पर जाना चाहता है तो मानक कार बीमा पॉलिसी तो नाम वाहन चलाको को कोई क्लेम नहीं रखने देती।
एनसीबी ऐड ऑन
नो क्लेम बोनस उसको मिलता है जिसका विगत सालों में कोई मोटर इंश्योरेंस क्लेमन हो, तो एक छोटा सा क्लेम भी सारा बोनस ख़तम करके उसको शून्य कर सकती है। इसलिए कार बीमा कम्पनियाँ पॉलिसी धारकों को नो क्लेम बोनस मैनटेन्टेन्स प्रोटेक्शन ऐड ऑन कवर जिसका नाम है एनसीबी मेंटेनेंस ऐड ऑन, लेने का विकल्प देती हैं। यह एनसीबी को एक तय सीमा तक गारंटी देती हैं आगरा पहले की तय सीमा में केस बने भी हैं तब भी।
एनसीबी हस्तान्तरण
क्योंकि नो क्लेम बोनस किसी वाहन को नहीं पॉलिसी धारक को मिलता है, तो धारक उसका हस्तांतरण कर के उसका प्रयोग नए वाहन खरीदने में भी किया जा सकता है।
अलग बीमा कंपनी को हस्तांतरित करने पर एनसीबी
अगर धारक बीमा कंपनी बदलता है तो अधिकतर केस में नयी कंपनी नो क्लेम बोनस को मान्य कर देती है। अगर नो क्लेम बोनस प्रमाणपत्र पर कोई शंका हो तो नयी बीमा कंपनी जाँच कर सकती है कि क्या सच में नो क्लेम रिवॉर्ड सच्चा है और पुरानी बीमा कंपनी के साथ कोई क्लेम नहीं किया गया है।
डस्की क्लॉज़
कार इंश्योरेंस के अन्य फायदों में से एक नो क्लेम बोनस प्रीमियम काम करने में मदद करता है। एनसीबी रिवॉर्ड पॉलिसी रिन्यूअल के समय इस्तेमाल करके अगले साल का प्रीमियम घटाया जा सकता है। पर एक बात और, आप केवल 50प्रतिशत एनसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कोई क्लेम न होएं पर भी आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हालाँकि क्कुह कंपनियां इससे ज्यादा लाभ भी देती हैं जहाँ पॉलिसी धारक क्लेम करने तक नो क्लेम बोनस जारी रख सकता है। एक बार क्लेम करने पर एनसीबी शून्य हो जाता है अरु एनसीबी ग्रिड का इस्तेमाल पॉलिसी रिन्यूअल पर होता है।
इसलिए एनसीबी कार इंश्योरेंस में काम आता है और प्रीमियम कम करने में मदद करता है। फिर भी, प्लान चुनते समय ध्यान रखना चाहिए और वो प्लान चुनना चाहिए जिसमें सबसे अधिक एनसीबी हो।
कार इंश्योरेंस एनसीबी के बारे में कुछ सवाल
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प्रश्न 1. क्या में कार का एनसीबी दुपहिया वाहन को हस्तांतरित कर सकता हूँ?
उत्तर-नहीं। नो क्लेम बोनस इस्रफ़ एक कार से दूसरी कार और एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ही हस्तांतरित किया जा सकता है। आप कार का एनसीबी दुपहिया वाहन को हस्तांतरित नहीं कर सकते।
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प्रश्न 2. क्या नो क्लेम बोनस अनेक कारों को कवर कर सकता है?
उत्तर-नहीं। एनसीबी डिस्काउंट केवल एक कार के लिए ही होता है। अगर आपके पास एक से अधिक कार है तो आपको अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसी से उनको बीमित करना होगा और आप उनका अलग अलग एनसीबी बना सकते हैं।
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प्रश्न 3. क्या एनसीबी तृतीय क्षेत्र लायबिलिटी कार इंश्योरेंस पर लागू होता है ?
उत्तर-नहीं। नो क्लेम बोनस सिर्फ ओन डैमेज कवर करता है और तृतीय क्षेत्र लायबिलिटी कार इंश्योरेंस पर लागू नहीं होता है।
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प्रश्न 4. क्या तृतीय क्षेत्र क्लेम मेरे एनसीबी को प्रभावित करेंगे?
उत्तर-नहीं। सौभ्ग्य्वाश तृतीय क्षेत्र क्लेम नो क्लेम बोनस प्रतिशत को प्रभावित नहीं करते। क्योंकि तृतीय क्षेत्र इंश्योरेंस पर लागू नहीं होता इसलिए उससे होने वाले क्लेम्स एनसीबी को प्रभावित नहीं करते।
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प्रश्न 5. क्या कार बदलने मौजूद रहेगा ?
उत्तर-हाँ। मोटर बीमा कम्पनियाँ आपको कार बदलने पर भी नो क्लेम बोनस डिस्काउंट रखने का विकल्प देती है। जैसे आपने अपनी पुरानी एसयूवी पर एनसीबी बनाकर रखा है तो आप उसे सेडान खरीदने पर भी जारी रख सकते हैं।
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प्रश्न 6. कार इंश्योरेंस पर मिलने वाली एनसीबी की अधिकतम प्रतिशत कितनी होती है?
उत्तर-पांच सालो में कोई क्लेम नहीं करने पर कार इंश्योरेंस पॉलिसी पर अधिकतम 50प्रतिशत नो क्लेम बोनस लिया जा सकता है।
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प्रश्न 7. अगर में गाडी चलना बंद कर दू तो क्या मेरा एनसीबी खत्म हो जायेगा?
उत्तर-नहीं। आपका नो क्लेम बोनस बीमित कार न चलने पर भी जारी रहेगा। एनसीबी समाप्त होने के दो ही कारण है- क्लेम करना और पॉलिसी रेन्यु नहीं करवाना।
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प्रश्न 8. क्या बीमा कम्पनियाँ क्लेम हिस्ट्री और एनसीबी की जांच करती है?
उत्तर-हाँ। मोटर बीमा कंपनियाँ क्लेम हिस्ट्री और एनसीबी की वैध्यता की पॉलिसी रिन्यूअल के समय जांच करती है। साथ ही वह यह भी जांच करती है की कार मालिक द्वारा बताई गयी एनसीबी प्रतिशत सही है या नहीं।
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प्रश्न 9. क्या अपनी पॉलिसी समाप्त होने से पहले अगर में अपनी पॉलिसी बंद करवाता हूँ तो क्या मेरा एनसीबी समाप्त हो जाएगा?
उत्तर-हाँ। अगर आप पनी पॉलिसी समाप्त होने से पहले अपनी पॉलिसी बंद करवाते हैं आपका एनसीबी समाप्त हो जाएगा। पर अगर आप अपनी बीमा कंपनी बदलना चाहते हैं तो आपको एनसीबी जारी रखने अपनी नयी कंपनी को अपना एनसीबी प्रमाणपत्र या फिर अपनी सही एनसीबी घोषित करनी होगी।
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प्रश्न 10. एनसीबी मेरे क्लेम को किस तरह प्रभावित करता है ?
उत्तर-क्लेम करने पर एनसीबी समाप्त हो जाता है चाहे आपका क्लेम कितना भी छोटा या बड़ा हो।
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