भारत में सेलरीड व्यक्तियों के लिए फॉर्म 16 एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आपके नियोक्ता द्वारा जारी, यह आपकी इनकम और इनकम डिपार्टमेंट के बीच एक पूल का काम करता है। यह फॉर्म मुख्य रूप से पूरे वित्तीय वर्ष में आपके सैलरी से सोर्स पर कर कटौती (टीडीएस) का विवरण देता है। यह बताती है कि आपने कितना कमाया, कितना कर काटा गया, और पुष्टि करता है कि सरकार को वह टैक्स अमाउंट प्राप्त हो गई है|
फॉर्म 16 आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 के तहत जारी किया गया एक डॉक्यूमेंट है। यह एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किया जाता है और सैलरी इनकम सोर्स पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि नियोक्ता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टीडीएस सफलतापूर्वक जमा कर दे। सीधे शब्दों में कहें तो, फॉर्म 16 एक डॉक्यूमेंट है जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) में निम्नलिखित प्रमुखों का विस्तृत सारांश प्रदान करता है:
एक कर्मचारी द्वारा अर्जित वेतन
अलाउंस
कटौती
कर्मचारी की ओर से भुगतान किया गया टैक्स
यह आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आपको अपनी इनकम और कटौतियों की सटीक रिपोर्ट करने और आयकर विभाग से योग्य कर रिफंड का क्लेम करने में सक्षम बनाता है।
फॉर्म 16 को 2 भागों में बांटा गया है: भाग ए और भाग बी।
फॉर्म 16 का भाग ए क्वार्टरली कटौती और जमा किए गए टीडीएस (सोर्स पर टैक्स कटौती) का विवरण प्रदान करता है। इसमें नियोक्ता के पैन और टैन के साथ-साथ अन्य आवश्यक जानकारी शामिल है। नियोक्ता फॉर्म 16 के इस भाग को ट्रेसेस पोर्टल (https://www.tdscpc.gov.in/app/login.xhtml) के माध्यम से जेनरेट और डाउनलोड कर सकते हैं। इसे जारी करने से पहले, नियोक्ता को प्रमाणपत्र की सामग्री को प्रमाणित करना होगा।
यदि आप एक वित्तीय वर्ष के भीतर नौकरी बदलते हैं, तो प्रत्येक नियोक्ता आपके रोजगार की अवधि के लिए एक अलग भाग ए जारी करेगा। भाग ए के प्रमुख चरणो में शामिल हैं:
नियोक्ता का नाम और पता
नियोक्ता का टैन और पैन
कर्मचारी का पैन
संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कुल वेतन भुगतान की क्वाटर्ली समरी
नियोक्ता द्वारा प्रमाणित, क्वार्टरली आधार पर काटे गए और जमा किए गए टैक्स समरी
फॉर्म 16 का भाग बी, भाग ए का एक अनुबंद है, जिसे नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए तैयार किया जाता है। इसमें अध्याय VI-ए के तहत स्वीकृत वेतन और कटौतियों का विस्तृत विवरण शामिल है। यदि आप एक वित्तीय वर्ष के भीतर नौकरी बदलते हैं, तो आपको दोनों नियोक्ताओं से पार्ट बी प्राप्त करना चाहिए। भाग बी के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:
वेतन का विस्तृत विवरण
धारा 10 के तहत छूट प्राप्त अलाउंस का विस्तृत विवरण
आयकर अधिनियम (अध्याय VI-ए के तहत) के तहत अनुमत कटौती, जैसे:
धारा 80 सी के तहत भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम, पीपीएफ में योगदान आदि के लिए कटौती
धारा 80सीसीसी के तहत पेंशन फंड में योगदान के लिए कटौती
धारा 80सीसीडी(1) के तहत पेंशन योजना में कर्मचारी के योगदान के लिए कटौती
धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत अधिसूचित पेंशन योजना में करदाता के स्वयं-योगदान के लिए कटौती
धारा 80सीसीडी(2) के तहत पेंशन योजना में नियोक्ता के योगदान के लिए कटौती
धारा 80डी के तहत भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए कटौती
धारा 80ई के तहत उच्च शिक्षा के लिए लिए गए लोन पर भुगतान किए गए इंटरेस्ट पर कटौती
धारा 80जी के तहत किए गए दान पर कटौती
धारा 80TTA के तहत बचत खाते पर इंटरेस्ट आय के लिए कटौती
टैक्स की गणना, सरचार्ज, शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर, और धारा 89 के तहत राहत
जबकि सभी तीन फॉर्म (16, 16ए, और 16बी) सोर्स पर टैक्स कटौती (टीडीएस) से संबंधित हैं, वे अलग-अलग इनकम सोर्स प्रदान करते हैं। नीचे अंतर हैं:
फॉर्म 16: यह आपके नियोक्ता द्वारा जारी किया जाने वाला सबसे आम टीडीएस सर्टिफिकेट है। यह वित्तीय वर्ष के लिए आपकी वेतन आय, की गई कटौतियों, काटे गए टैक्स और नियोक्ता द्वारा सरकार के पास जमा किए गए को दर्शाता है। यह अनिवार्य रूप से आपकी इनकम और आपके सैलरी पर चुकाए गए टैक्स को साबित करता है।
फॉर्म 16ए: यह सर्टिफिकेट सैलरी के अलावा अन्य इनकम के लिए काम आता है। उदाहरणों में फिक्स्ड डिपाजिट पर अर्जित इंटरेस्ट, किराए की रसीदें, या कमीशन आय शामिल हैं। ऐसी आय पर टीडीएस काटने वाली कोई भी इकाई फॉर्म 16ए जारी करेगी। इसमें इन 'अन्य आय' सोर्सेज पर काटे गए और जमा किए गए टीडीएस का विवरण है।
फॉर्म 16बी: यह फॉर्म किसी संपत्ति की बिक्री के लिए विशिष्ट है। यदि आप ₹50 लाख से अधिक की गैर-कृषि संपत्ति को बेचते हैं, तो खरीदार को बिक्री मूल्य पर टीडीएस काटना आवश्यक है। फॉर्म 16बी संपत्ति खरीदार द्वारा इस टीडीएस कटौती और जमा को प्रमाणित करता है।
संक्षेप में, याद रखें:
सैलरी? फॉर्म 16 देखें.
अन्य कमाई? फॉर्म 16ए आपके लिए है.
संपत्ति बेच रहे हैं (₹50 लाख से अधिक)? फॉर्म 16बी सामने आता है.
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, फॉर्म 16 आपके नियोक्ता द्वारा 15 जून, 2024 तक जारी किया जाना चाहिए। यह तब लागू होता है जब आपके नियोक्ता ने अप्रैल 2023 और मार्च 2024 के बीच आपके वेतन से टीडीएस (सोर्स पर कर कटौती) काटा है।
यदि आपको अपना फॉर्म 16 नहीं मिला है या वह गुम हो गया है, तो आप अपने नियोक्ता से डुप्लिकेट प्रति का अनुरोध कर सकते हैं।
भारत में, फॉर्म 16 के लिए एलिजिबिलिटी सोर्स पर कर कटौती (टीडीएस) पर निर्भर करती है। नीचे क्राइटेरिया है:
कर योग्य आय: यदि आपका वार्षिक वेतन सरकार द्वारा निर्धारित कर योग्य आय वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आपके नियोक्ता को आपके वेतन से टीडीएस काटना आवश्यक है। रिजल्ट, आपको फॉर्म 16 प्राप्त होगा क्योंकि इसमें काटे गए कर का विवरण होगा।
टैक्स ब्रैकेट के नीचे: यदि आपकी आय कर योग्य ब्रैकेट तक नहीं पहुंचती है, तो तकनीकी रूप से, आप फॉर्म 16 के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है।
अच्छा अभ्यास जारी करना: यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां टीडीएस लागू नहीं है, कई कंपनियां अभी भी शिष्टाचार के रूप में फॉर्म 16 जारी करती हैं। यह आय विवरण विभिन्न उद्देश्यों के लिए सहायक हो सकता है।
भारत में सैलरी व्यक्तियों के लिए फॉर्म 16 सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। यह कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है:
कर जमा का प्रमाण: यह सत्यापित करता है कि वेतन से टीडीएस सरकार के पास जमा किया गया है।
आयकर फाइलिंग सहायता: आवश्यक वेतन और टैक्स स्टेटमेंट के साथ आईटीआर दाखिल करना सरल बनाता है।
सैलरी इनकम वेरिफिकेशन: ऋण, वीजा आदि के लिए वेतन का विश्वसनीय प्रमाण।
लोन आवेदन: वित्तीय स्थिरता और क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए बैंकों द्वारा उपयोग किया जाता है।
फॉर्म 16 भारत में आयकर दाखिल करने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें आपकी वेतन आय और आपके नियोक्ता द्वारा सोर्स पर कर कटौती (टीडीएस) का विवरण शामिल है। जबकि नियोक्ता फॉर्म 16 जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं।
आइए समझें कि नियोक्ता आपके फॉर्म 16 को जेनरेट करने के लिए ट्रेसेस (TDS रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम) पोर्टल का उपयोग कैसे करते हैं।
ट्रेसेस (टीडीएस समाधान विश्लेषण और सुधार सक्षम प्रणाली):
आयकर विभाग द्वारा प्रबंधित ट्रेसेस, टीडीएस से संबंधित एक्टिविटीज के लिए डिज़ाइन किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। नियोक्ता इसका उपयोग फॉर्म 16 भाग ए और बी डाउनलोड करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग करने के चरण नीचे दिए गए हैं:
ट्रेसेज़ में लॉगिन करें: रजिस्टर्ड खाते वाले नियोक्ता पोर्टल (https://www.tdscpc.gov.in/app/login) तक पहुंच सकते हैं
.अपने पैन और पासवर्ड का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप एक नए यूजर हैं, तो आपको एक सरल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करनी होगी। यदि आप पहले से ही ट्रेसेस में रजिस्टर्ड हैं, तो कृपया अपने रजिस्टर्ड यूजर का आईडी (पैन), पासवर्ड और पैन के साथ लॉग इन करें।
डाउनलोड पर नेविगेट करें: एक बार लॉग इन करने के बाद, नियोक्ता "डाउनलोड" सेक्शन पर जाते हैं और "फॉर्म 16" का चयन करते हैं।
विवरण निर्दिष्ट करें: विशिष्ट फॉर्म प्रकार (भाग ए या बी) और वित्तीय वर्ष चुनें जिसके लिए फॉर्म 16 आवश्यक है।
वेरिफिकेशन और सबमिट करना: आपके पैन और अन्य विवरणों को वेरीफाई करने के बाद, नियोक्ताओं को टीडीएस रसीद संख्या, डेट और टोटल काटे गए टैक्स जैसी अतिरिक्त जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है। अंत में, वे रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं।
फॉर्म डाउनलोड करें: एक बार प्रोसेस होने के बाद, फॉर्म 16 को नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों तक पहुंचने और जारी करने के लिए "डाउनलोड" टैब से डाउनलोड किया जा सकता है।
वित्त वर्ष 2023-24 (AY 2024-25) के लिए अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय, फॉर्म 16 एक आवश्यक दस्तावेज है। यहां बताया गया है कि आप अपने आईटीआर दाखिल करने की सुविधा के लिए फॉर्म 16 पर विशिष्ट जानकारी कैसे पा सकते हैं:
धारा 10 के तहत छूट वाले अलाउंस
धारा 16 के तहत कटौतियों का विवरण
टैक्सेबल सैलरी
गृह संपत्ति से आय (या स्वीकार्य हानि)।
अन्य सोर्स' शीर्षक के अंतर्गत आय
धारा 80सी कटौती का विवरण
धारा 80सी कटौतियों का योग
देय कर या देय वापसी
फॉर्म 16 आपके नियोक्ता के बारे में महत्वपूर्ण विवरण भी प्रदान करता है, जो आपके आईटीआर दाखिल करते समय आवश्यक हैं:
नियोक्ता द्वारा टीडीएस काटा गया
नियोक्ता का टैन
नियोक्ता का पैन
नाम और नियोक्ता का पता
वर्तमान मूल्यांकन वर्ष
आपका पैन
जब आप अपने नियोक्ता से फॉर्म 16 प्राप्त करते हैं, तो आपको यह वेरीफाई करना होगा कि सभी विवरण सटीक हैं। यहां विचार करने योग्य कुछ बिंदु दिए गए हैं:
सभी विवरण सत्यापित करें: सुनिश्चित करें कि फॉर्म 16 में आय राशि, काटा गया टीडीएस और अन्य विवरण सही हैं।
त्रुटियों के लिए तत्काल कार्रवाई: यदि आपको कोई गलत जानकारी मिलती है, तो त्रुटियों को सुधारने के लिए तुरंत अपने संगठन के मानव संसाधन, पेरोल या वित्त विभाग से संपर्क करें।
करेक्शन प्रोसेस: नियोक्ता सही पैन के विरुद्ध टीडीएस राशि जमा करने के लिए संशोधित टीडीएस रिटर्न दाखिल करके गलती को सुधारेगा।
अपडेटेड फॉर्म 16: संशोधित टीडीएस रिटर्न संसाधित होने के बाद, नियोक्ता सही विवरण के साथ एक अपडेटेड फॉर्म 16 जारी करेगा।
फॉर्म 16 सैलरी व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जो कर कटौती के प्रमाण के रूप में काम करता है और आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। यह सुनिश्चित करके कि सभी स्टेटमेंट सटीक हैं और अपने नियोक्ता के साथ किसी भी विसंगति को तुरंत संबोधित करके, आप संभावित मुद्दों से बच सकते हैं और सही और परेशानी मुक्त कर अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं। फॉर्म 16 का उचित सत्यापन और समय पर सुधार न केवल दोहरे कराधान को रोकता है बल्कि विभिन्न वित्तीय और कानूनी जरूरतों के लिए विश्वसनीय आय प्रमाण भी प्रदान करता है।
†Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. This list of plans listed here comprise of insurance products offered by all the insurance partners of Policybazaar. The sorting is based on past 10 years’ fund performance (Fund Data Source: Value Research). For a complete list of insurers in India refer to the Insurance Regulatory and Development Authority of India website, www.irdai.gov.in
*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan.
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs.
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ