भारत में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C, 80D, 80CCD(1बB), 24(बB) और 10(10D) के अंतर्गत टैक्स में छूट प्राप्त की जा सकती हैं। सही निवेश से टैक्स की बचत होती है, साथ ही भविष्य के लिए धन भी बनता है। PPF, ELSS, NPS और भी कई टैक्स सेविंग स्किम्स है जो कर बचाने के लिए बिलकुल उपयुक्त है।
सरकार द्वारा प्रदान किए गए कर बचत विकल्प | रिटर्न | लॉक इन अवधि | आयकर अधिनियम 1961 की धाराओ के तहत कर लाभ |
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) | 9% से 12% p.a. | 3 वर्ष | धारा 80CCD(1), 80 CCD(1B), और 80 CCD(2) |
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) | 7.1% p.a. | 15 वर्ष | धारा 80C |
एमप्लोय प्रोविडेंट फंड (EPF) | 8.25% p.a. | 5 वर्ष | धारा 80C |
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) | 8.20% p.a. | पहले जो भी हो: 21 वर्ष की आयु या लड़की का विवाह | धारा 80C और धारा 10 |
सिनियर सिटीजन सेविंग स्किम (SCSS) | 8.20% p.a. | 5 वर्ष | धारा 80C |
नैशनल सेविंग सर्टीफिकेट (NSC) | 7.7% p.a. | 5 वर्ष | धारा 80C |
अटल पेंशन योजना (APY) | ₹1,000 से ₹5,000 तक की गारंटीड पेंशन (योगदान के अनुसार) | 60 वर्ष की आयु तक | धारा 80CCD(1) और 80 CCD (1B) |
टैक्स सेविंग फिक्सड डिपॉज़िट | 5.5% से 7.75% p.a. | 5 वर्ष | धारा 80C |
बैंक बचत खाता | 3% से 4% p.a. | कोई लॉक इन नही | धारा 80TTA के अंतर्गत ₹10,000 तक का ब्याज कर-मुक्त है। |
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम
(ELSS) |
9% से 15% p.a. (आधारभूत संपत्तियों पर निर्भर करता है) | 3 वर्ष | धारा 80C |
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान(ULIP) | 9% to 15% p.a.(योजना के अनुसार भिन्न होता है) | 5 वर्ष | धारा 80C और 10 (10D) |
कैपिटल गारंट प्लान | 6% से 15% p.a.(योजना के अनुसार भिन्न होता है) | 5 वर्ष | धारा 80C और 10 (10D) |
पेंशन योजना | 9% से 15% p.a. (योजना के अनुसार भिन्न होता है) | 5 वर्ष | धारा 80C और 10 (10D) |
बाल शिक्षा योजनाएं | 9% से 15% p.a. (योजना के अनुसार भिन्न होता है) | 5 वर्ष | धारा 80C और 10 (10D) |
शिक्षा लोन | कोई रिटर्न नहीं | कोई लॉक इन नही | धारा 80E के अंतर्गत ब्याज में कटौती |
घर लोन | कोई रिटर्न नहीं | कोई लॉक इन नही | मूलधन पर छूट धारा 80C के अंतर्गत; ब्याज पर छूट धारा 24(बी) और धारा 80EE के अंतर्गत। |
जीवन बीमा | पॉलिसी पर निर्भर करता है | प्लाल्स के हिसाल से अलग-अलग हो सकता है | धारा 80C के अंतर्गत छूट; यदि पॉलिसी की अवधि 2 वर्ष से अधिक हो तो परिपक्वता राशि कर-मुक्त होती है। |
टर्म इंश्योरेंस | कोई रिटर्न नहीं | कोई लॉक इन नही | कर मुक्त मृत्यु लाभ |
हेल्थ इंश्योरेंस | कोई रिटर्न नहीं | कोई लॉक इन नही | धारा 80D: ₹25,000, वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए ₹25,000 अतिरिक्त। |
इनफ्रास्ट्रक्चर बॉंड | 6% से 7.5% p.a. | 5 - 10 वर्ष | धारा 80CCF |
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक सरकार प्रायोजित पेंशन योजना है जो आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए योजना बनाने और सेविंग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई कर लाभ प्रदान करती है। एनपीएस को भारत में प्रमुख कर-बचत निवेशों में से एक के रूप में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
धारा 80सी के तहत योगदान पर कर कटौती:
धारा 80 सीसीडी(1बी) के तहत वोलंटरी कंट्रीब्यूशन पर अतिरिक्त कर कटौती:
धारा 80 सीसीडी(2) के तहत नियोक्ता के योगदान पर कर छूट:
आंशिक निकासी पर कर छूट
एकमुश्त निकासी पर कर छूट
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एक लंबी अवधि की टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट योजना है। यह एक टैक्स- सेविंग ऑप्शन है जो 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है। PPF ग्राहक एक वित्तिय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।
EEE श्रेणी कर छूट:
धारा 80सी कटौती:
अर्जित ब्याज पर छूट:
परिपक्वता आय पर कर छूट:
संपत्ति कर से छूट:
एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड (EPF) भारत में एक सरकार समर्थित योजना है जिसका लक्ष्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ प्रदान करना है। EPF सर्वोत्तम कर-बचत निवेशों में से एक है जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को कई लाभ प्रदान करता है।
कर्मचारी योगदान पर कर छूट
(ईईई) श्रेणी
टैक्स-फ्री विथड्रावल:
नियोक्ता योगदान पर कर लाभ:
नियोक्ता को कर्मचारी के EPF खाते में योगदान देना आवश्यक है।
इस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट में नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है। इस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का उद्देश्य बालिका के कल्याण को बढ़ावा देना और माता-पिता को अपनी बेटी की शिक्षा और शादी जैसे भविष्य के खर्चों के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के हिस्से के रूप में एक छोटा सेविंग प्लान के रूप में लॉन्च किया गया था।
धारा 80सी के तहत कर कटौती:
धारा 10 (1डी) के तहत ब्याज आय से छूट:
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सुरक्षित और लाभदायक बचत योजना है, जो विशेष रुप से 60 वर्ष या अधिक आयु के लोगों के लिए है। इसमें बुजुर्गों को अच्छा ब्याज मिलता है और टैक्स बचत का फायदा भी मिलता है। यह स्कीम धारा 80C के तहत टैक्स छूट प्रदान करती है।
धारा 80सी के तहत कर कटौती:
टीडीएस से छूट:
परिपक्वता राशि पर कोई टैक्स नहीं:
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो कर लाभ प्रदान करता है। यह उन निवेशकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो सुनिश्चित रिटर्न के साथ लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते है।
धारा 80सी के तहत कर कटौती:
अर्जित ब्याज पर कर बचत:
अर्जित ब्याज पर टीडीएस के लिए कर लाभ:
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान निवेश और बीमा का मिश्रण हैं जो भारत में कर बचत लाभ प्रदान करते हैं। ULIP टैक्स सेवंगि का लोकप्रिय विकल्प हैं जो जीवन बीमा और निवेश के लाभो के जोडता है ,जो आपको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए निवेश बढाने का अवसर प्रदान करते हैं।
धारा 80सी
धारा 10 (10डी) के तहत टैक्स-फ्री मृत्यु लाभ:
धारा 10 (10डी) के तहत टैक्स-फ्री परिपक्वता लाभ:
यदि कुल प्रीमियम रुपये 2.5 लाख से अधिक नहीं है तो परिपक्वता लाभ टैक्स-फ्री है।
5 साल से पहले सरेंडर करने पर मैच्योरिटी रिटर्न पर टैक्स लगता है।
टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एक खास तरह की एफडी है जो बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है और इस पर टैक्स छुट की सुविधा है। इसमें 5 साल की लॉक-इन अवधि होती है, यानी जमा की गई राशि 5 साल तक निकाली नही जा सकती। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धाराओं के तहत टैक्स बचाने का एक अच्छा विकल्प है।
धारा 80सी के तहत कर कटौती:
छूट प्राप्त ब्याज:
परिपक्वता पर टैक्स:
जीवन बीमा योजना मूल्यवान वित्तीय याजना हैं जो आपके प्रियजनों को मानसिक शांति प्रदान कर सकती हैं और आपके कर-बचत निवेश को बढ़ा सकती हैं। ये वित्तीय साधन न केवल आपके जीवन का बीमा करने में मदद करते हैं बल्कि आपको लंबी अवधि में धन बनाने में भी सक्षम बनाती हैं।
टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा जीवन बीमा है जो तय समय तक सुरक्षा देता है। यदि उस अवधि के दौरान पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को एक तय राशि दी जाती है, यह योजना टैक्स बचाने में भी सहायता करती है।
धारा 80सी के तहत प्रीमियम कटौती:
धारा 10(10डी) के तहत टैक्स-फ्री मृत्यु लाभ:
राइडर्स पर लाभ:
निवेश | पुरानी कर व्यवस्था | नई कर व्यवस्था |
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) | धारा 80CCD(1), धारा 80CCD(2), धारा 80CCD(1B) | धारा 80CCD(1), धारा 80CCD(1B) |
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) | धारा 80C, ब्याज और परिपक्वता राशि कर-मुक्त | कोई कर लाभ नही |
एमप्लोय प्रोविडेंट फंड (EPF) | धारा 80C, ब्याज कर-मुक्त | कोई कर लाभ नही |
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) | धारा 80C, परिपक्वता कर मुक्त | कोई कर लाभ नही |
सिनियर सिटीजन सेविंग स्किम (SCSS) | धारा 80C,ब्याज़ कर योग्य | कोई कर लाभ नही |
नैशनल सेविंग सर्टीफिकेट (NSC) | धारा 80C | कोई कर लाभ नही |
टैक्स सेविंग फिक्सड डिपॉज़िट | धारा 80C | कोई कर लाभ नही |
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) | धारा 80C | कोई कर लाभ नही |
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान(ULIP) | धारा 80C, परिपक्वता लाभ कर मुक्त | प्रीमियम या परिपक्वता राशि पर कोई कर लाभ नहीं मिलता। |
पेंशन योजना | धारा 80C, धारा 80C, परिपक्वता लाभ कर मुक्त | कोई कर लाभ नही |
बाल शिक्षा योजनाएं | धारा 80C, धारा 80C, परिपक्वता लाभ कर मुक्त | कोई कर लाभ नही |
शिक्षा लोन | धारा 80E | कोई कर लाभ नही |
घर लोन | मूलधन पर छूट धारा 80C के तहत, ब्याज पर छूट धारा 24(बी) और धारा 80EEA के तहत। | धारा 24(b) |
जीवन बीमा | धारा 80C, परिपक्वता कर मुक्त | कोई कर लाभ नही |
टर्म इंश्योरेंस | धारा 80C | कोई कर लाभ नही |
हेल्थ इंश्योरेंस | धारा 80D के तहत प्रीमियम पर छूट | कोई कर लाभ नही |
चैरिटी और दान | धारा 80G के तहत कटौती | कोई कर लाभ नही |
भारत में टैक्स बचत योजनाएं न सिर्फ टैक्स बचाने में सहायता करती हैं, बल्कि आपके फाइनेंशियल प्लान को भी सशक्त बनाती हैं। ULIP, FD, PPF, ELSS और NSC जैसे विकल्प टैक्स छूट के साथ लंबी अवधि में बचत का अच्छा माध्यम हैं। सही निवेश विकल्प चुनने के लिए अपने लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और समय को ध्यान में रखना आवश्यक है।
˜Top plans are based on annualized premium, for bookings made through https://www.policybazaar.com in FY 25. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. This list of plans listed here comprise of insurance products offered by all the insurance partners of Policybazaar. For a complete list of insurers in India refer to the Insurance Regulatory and Development Authority of India website, www.irdai.gov.in
*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan.
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs.
++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ