आयकर अधिनियम का सेक्शन 80D क्या है?
आयकर अधिनियम, 1961 का सेक्शन 80D एक वित्त वर्ष में स्वास्थ्य बीमा के लिए दिए गए प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की कर कटौती प्रदान करता है। 60 साल और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर कटौती की सीमा बढ़कर 50,000 रुपये तक हो जाती है। लोग अपने, पति/पत्नी के, आश्रित बच्चों और माता पिता के लिए खरीदी गई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौती क्लेम कर सकते हैं।
सेक्शन 80D के अंतर्गत उपलब्ध कर कटौती आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के अंतर्गत क्लेम की गई कर कटौती के अलावा होती है।
सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौतियाँ
वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के अंतर्गत एक व्यक्ति को उपलब्ध कर कटौती यह है:
सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौती सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौती
*ऊपर दी गईं छूट की सीमाएं भारत में कर भुगतान करने वाले NRIs पर भी लागू होती हैं।
सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौती के लिए कौन योग्य होता है?
आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 80D के अंतर्गत सिर्फ अकेला व्यक्ति और हिन्दू अविभाजित परिवार (HUFs) कर कटौती के लिए योग्य हैं। वे NRIs जो भारत में कर का भुगतान करते हैं भी भारत में बीमा कंपनी को दिए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौती क्लेम कर सकते हैं।
अन्य कोई इकाई जैसे कोई संगठन या फर्म, आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौती क्लेम नहीं कर सकती।
सेक्शन 80D के अंतर्गत कौनसी कटौतियाँ ली जा सकती हैं?
सेक्शन 80D के अंतर्गत, कोई व्यक्ति या HUF निम्नलिखित के लिए कर कटौती क्लेम कर सकते हैं:
- अपने, पति/पत्नी के, बच्चों और माता पिता के लिए खरीद गए स्वास्थ्य बीमा के लिए दिया गया प्रीमियम
- सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जांच के लिए किया गया भुगतान
- बिना कोई स्वास्थ्य बीमा वाले वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य ठीक रखने पर हुआ खर्च
- किसी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना में किया गया अंशदान
सेक्शन 80D के अंतर्गत कितनी कर कटौती की अनुमति है?
सेक्शन 80D में हर वित्त वर्ष में स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर गैर-वरिष्ठ नागरिकों के लिए 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये तक की कर कटौती मिलती है। इस सीमा में सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जांच के लिए किए खर्च के लिए 5,000 रुपये की कटौती भी शामिल है।
चलिए सेक्शन 80D में छूट की सीमा को एक उदाहरण की मदद से समझते हैं।
मान लीजिए 40 साल के दिनेश ने 35,000 रुपये के प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा खरीदा। सेक्शन 80D के अनुसार, वह 25,000 रुपये की कर कटौती क्लेम कर सकता है क्योंकि वह 60 साल से कम है। लेकिन दिनेश के पिता ने, जो 65 साल के हैं, अपने स्वास्थ्य बीमा के लिए 55,000 रुपये का प्रीमियम दिया। इस मामले में, उसके पिता 50,000 रुपये की कर कटौती क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वह 60 साल से ऊपर के एक वरिष्ठ नागरिक हैं।
भारतीय नागरिकों की तरह है, 60 साल से कम के NRIs एक वित्त वर्ष में दिए गए स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर 25,000 रुपए तक की छूट क्लेम कर सकते हैं। अगर NRI 60 साल या उससे ऊपर का है, तो कर कटौती की सीमा बढ़ कर हर वित्त वर्ष में 50,000 रुपये हो जाती है।
माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर सेक्शन 80D की कर कटौती:
माता-पिता के लिए दिए गए स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भी हर वित्त वर्ष में 25,000 रुपए तक की सेक्शन 80D कर कटौती के लिए योग्य होते हैं। अगर एक या दोनों अभिभावक वरिष्ठ नागरिक हों, तो एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक की सेक्शन 80D कर कटौती क्लेम की जा सकती है।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए जितेंद्र ने अपने 62 साल और 58 साल के बूढ़े माता-पिता के लिए 53,000 रुपये की एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी। इस स्थिति में, जितेंद्र अपने माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा के लिए दिए गए प्रीमियम पर 50,000 रुपये तक की कर कटौती क्लेम कर सकता है।
HUFs के लिए सेक्शन 80D की कर कटौती:
आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के अंतर्गत, HUF के किसी भी सदस्य के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर कटौतियाँ उपलब्ध हैं। किसी भी व्यक्तिगत कर दाता की तरह, HUFs के सदस्य 25000 रुपये तक की कर कटौती क्लेम कर सकते हैं अगर उनकी उम्र 60 साल से नीचे है। अगर HUF का सदस्य वरिष्ठ नागरिक है, 50000 रुपये की कर कटौती उपलब्ध होती है।
उदाहरण के लिए, 30 साल के अक्षय ने, जो एक HUF का सदस्य है, 28,000 रुपये के प्रीमियम पर एक स्वास्थ्य बीमा खरीदा। क्योंकि अक्षय वरिष्ठ नागरिक नहीं है, वह HUF के हिस्से के तौर पर 25,000 रुपये की कर कटौती क्लेम कर सकता है। लेकिन, अक्षय ने अपने 61 साल के पिता के लिए भी, जो HUF का हिस्सा भी हैं, की मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए 55,000 रुपये का प्रीमियम दिया था। इस स्थिति में, अक्षय अपने वरिष्ठ नागरिक पिता के लिए दिए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 50,000 रुपये की कर कटौती क्लेम कर सकता है।
सेक्शन 80D के अंतर्गत सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जाँचें क्या होती हैं?
सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जाँचें किसी बीमारी को शुरुआत अवस्था में पहचानने और जोखिम के कारणों को कम करने के लिए अक्सर की जान वाली चिकित्सीय जाँचें होती हैं। सरकार ने लोगों को पहले से सक्रिय हो कर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2013-14 में सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जाँचों पर कर कटौती शुरू की थी। लोग अपने, अपने पति/पत्नी, बच्चों, और माता-पिता के लिए ली गई सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जाँचों के लिए की गए भुगतान पर कर छूट का लाभ उठ सकते हैं।
सेक्शन 80D के अनुसार, सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जांच पर प्रति वर्ष 5,000 रुपए तक की कर कटौती क्लेम की जा सकती है। हालांकि, सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जांच पर यह कटौती सेक्शन 80D की 60 साल से कम के व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपए और वरिष्ठ नागरिक के लिए 50,000 रुपए की पूरी सीमा में शामिल होती है।
चलिए सेक्शन 80D कटौती सीमा को नीचे दिए गए उदाहरण की मदद से समझते हैं:
मान लीजिए प्रशांत के परिवार में छह सदस्य हैं, यानि वह खुद (35), पत्नी (34), दो बच्चे (11 और 7), पिता (63), और माता (59)। उसने 30,000 रूपए वार्षिक प्रीमियम पर एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इन्शुरन्स प्लान खरीदा जो उसे, उसकी पत्नी, और उसके बच्चों को कवर करती है। उसने अपने माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा के लिए भी 47000 रुपए दिए हैं। इसके अलावा, प्रशांत ने अपनी स्वास्थ्य जांच के लिए 15,000 रुपए और अपने माता पिता की स्वास्थ्य जांच के लिए 10,000 रुपए दिए हैं।
आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के अंतर्गत प्रशांत कितनी कर कटौती का लाभ उठा सकता है समझने के लिए नीचे दिया गया टेबल देखें:
खर्च |
वास्तविक खर्च |
सेक्शन 80D के अंतर्गत अधिकतम कटौती |
लागू होने योग्य कुल कटौती |
अपने, पत्नी और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम |
₹30,000 |
₹25,000 |
₹25,000 |
अपने, पत्नी और बच्चों के लिए सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जांच |
₹15,000 |
₹5,000 |
₹5,000 |
अपने, पत्नी और बच्चों के लिए कुल खर्च |
₹45,000 |
₹25,000 |
₹25,000 |
वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम |
₹47,000 |
₹50,000 |
₹47,000 |
माता-पिता के लिए सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जांच (वरिष्ठ नागरिक) |
₹10,000 |
₹5,000 |
₹3,000 |
माता-पिता के लिए योग (वरिष्ठ नागरिक) |
₹57,000 |
₹50,000 |
₹50,000 |
वित्त वर्ष के लिए उपलब्ध कुल कटौती |
₹75,000 |
तो, जबकि प्रशांत ने अपने परिवार और माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जाँचों पर कुल 1,02,000 रुपये खर्च किए, आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के अंतर्गत वह एक वित्त वर्ष में केवल 75,000 रुपये की कटौती क्लेम कर सकता था।
सेक्शन 80D की कटौतियों के लिए योग्य भुगतान के तरीके
सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौतियों का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए भुगतान के तरीके मान्य हैं:
खर्च |
मान्य भुगतान के तरीके |
स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम |
नकद के अलावा भुगतान के सभी तरीके |
सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जाँचें |
भुगतान के सभी तरीके (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और चेक शामिल हैं) |
एक से ज़्यादा सालों के स्वास्थ्य बीमा के लिए दिए गए एकमुश्त प्रीमियम के लिए सेक्शन 80D की कटौती
बहुत से लोग भारत में बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाली लंबी-अवधि की छूटों का लाभ उठाने के लिए एकसाल से ज़्यादा का स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं। अगर कई साल के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पॉलिसी खरीदने के समय एकमुश्त दिए जाते हैं, पॉलिसीधारक उसी अनुपात में हर वित्त वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौती का लाभ उठा सकता है।
इसके साथ ही, 1-साल की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की तरह ही, कई सालों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भी 60 साल से कम के व्यक्तियों के लिए सेक्शन 80D की 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये की कुल सीमा के अधीन आते हैं।
उदाहरण के लिए, मोहित ने 3 साल की एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए 45,000 रुपये दिए। इस स्थिति में, वह सेक्शन 80D के अंतर्गत प्रति वित्त वर्ष 15,000 रुपये की कर कटौती क्लेम कर सकता है।
वरिष्ठ नागरिकों के चिकित्सीय खर्च के लिए सेक्शन 80D की कटौती
सेक्शन 80D के अंतर्गत कटौती
सेक्शन 80D के अनुसार, किसी वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य पर बिना किसी स्वास्थ्य बीमा के किया गया चिकित्सीय खर्च प्रति वित्त वर्ष 50,000 रुपये तक की कटौती के योग्य होता है। लेकिन, अगर किसी वरिष्ठ नागरिक के पास पहले से स्वास्थ्य बीमा है, तो वे सेक्शन 80D की इस कटौती के लिए योग्य नहीं होंगे।
उदाहरण के लिए, मान लीजिए राज ने अपने वरिष्ठ नागरिक माता पिता के चिकित्सीय खर्च के लिए 60,000 रुपये का भुगतान किया है, जिनके पास स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं है। इस स्थिति में, वह 50,000 रुपये की सेक्शन 80D की कर कटौती क्लेम कर सकता है।
सेक्शन 80DD के अंतर्गत कर कटौती (किसी विकलांगता वाले आश्रित का इलाज)
आयकर अधिनियम के सेक्शन 80DD के अंतर्गत, लोग विकलांगता वाले किसी आश्रित के इलाज प की गए खर्च पर प्रति वित्त वर्ष 75000 रुपये तक की कर कटौती क्लेम कर सकत हैं। अगर विकलांगता 80% या उससे ज़्यादा है, सेक्शन 80DD में 1,25,000 रुपये की सीमा तक कर कटौती ली जा सकती है। आश्रित पति/पत्नी, बच्चे, माता पिता या भाई बहन हो सकते हैं।
इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति ने विकलांगता वाले किसी आश्रित व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए LIC या किसी भी बीमाकर्ता के साथ किसी योजना के लिए वार्षिकी या एकमुश्त भुगतान किया है तो सेक्शन 80DD के अंतर्गत कर कटौती क्लेम की जा सकती है।
सेक्शन 80DD की कर कटौती विकलांगता वाले किसी आश्रित के इलाज, नर्सिंग, प्रशिक्षण, और पुनर्वास पर किए गए चिकित्सीय खर्च पर ली जा सकती है। यह कर लाभ प्राप्त करने के लिए, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय केंद या राज्य सरकार के चिकित्सीय बोर्ड द्वारा जारी किया गया विकलांगता का चिकित्सीय प्रमाणपत्र जमा करवाना होता है।
सेक्शन 80DDB की कटौतियाँ (निर्दिष्ट बीमारियों का इलाज)
आयकर अधिनियम के सेक्शन 80DDB के अनुसार, घातक कैंसर, AIDS, पुरानी गुर्दे की विफलता, डिमेंशिया और पर्किनसंस रोग सहित निर्दिष्ट बीमारियों के इलाज पर किए गए खर्च पर प्रति वित्त वर्ष में 40,000 रुपये तक की कर कटौती क्लेम की जा सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सेक्शन 80DDB की चिकित्सीय खर्च की कर कटौती की सीमा बढ़कर प्रति वित्त वर्ष 1 लाख रुपये तक हो जाती है।
लेकिन, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय निर्दिष्ट बीमारी का इलाज करवाए जाने का प्रमाण साथ लगाना होता है। इसके साथ ही, लोग अपने, अपने माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चों, और भाई बहन के इलाज पर किए गए चिकित्सीय खर्च पर सेक्शन 80DDB की कर कटौती क्लेम कर सकते हैं।
सेक्शन 80D बनाम 80C
बहुत लोग आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 80D और सेक्शन 80C के बीच भ्रमित हो जाते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए, सेक्शन 80D और सेक्शन 80C के बीच के मूल अंतर यहाँ देखें:
वर्ग |
सेक्शन 80D |
सेक्शन 80C |
अर्थ |
सेक्शन 80D अपने, परिवार और माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पर दिए गए प्रीमियम और सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जाँचों पर किए गए खर्च पर कर कटौती प्रदान करता है। |
सेक्शन 80C विभिन्न प्रकार के कर-बचत निवेशों, जैसे ULIP, PPF, ELSS, EPF, LIC के प्रीमियम, इत्यादि पर कर कटौती प्रदान करता है। |
अधिकतम कर कटौती सीमा |
₹1 लाख तक |
₹1.5 लाख तक |
कर लाभों का दायरा |
कम कर लाभ |
ज़्यादा कर लाभ |
सेक्शन 80D के कर कटौतियों का लाभ उठाते समय याद रखने वाली चीज़ें
सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटूटियों का लाभ उठाते समय जो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए उन पर एक नज़र डालें:
- नकद में भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम सेक्शन 80D की कर कटौती के लिए ईगी नहीं होते।
- अगर किसी व्यक्ति और माता/पिता ने आंशिक रूप से स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम दिए हैं, तो सेक्शन 80D के अंतर्गत दोनों अपनी दी गई राशि पर कर कटौती क्लेम कर सकते हैं।
- भाई बहनों, दादा दादी, अंकलों और आंटियों के लिए दिए गए प्रीमियम कर कटौती के लिए योग्य नहीं होते।
- काम कर रहे बच्चों की ओर से दिए गए प्रीमियम सेक्शन 80D की कर कटौती के लिए योग्य नहीं होते।
- नियोक्ता द्वारा दिए गए समूह स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौती के लिए योग्य नहीं होते।
- स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगे गए सेवा कर या अधिभार पर कोई कटौती प्रदान नहीं की जाती।
सेक्शन 80D पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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उत्तर:उत्तर: आयकर अधिनियम का सेक्शन 80D निम्नलिखित पर कर कटौती प्रदान करता है:
- अपने, पति/पत्नी, आश्रित बच्चों और माता-पिता के लिए दिए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम
- सरकारी स्वास्थ्य योजना को दिया गया कोई अंशदान
- सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जाँचों का खर्च
- बिना स्वास्थ्य बीमा वाले वरिष्ठ नागरिकों पर किया गया चिकित्सीय खर्च
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उत्तर:आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 80D के अंतर्गत आप स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जाँचों पर एक वित्त वर्ष में 25000 रुपये तक की कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप, आपके पति/पत्नी या माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, आप एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये तक का कर रिबेट ले सकते हैं।
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उत्तर: हाँ। आप आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C और सेक्शन 80D दोनों के अन्तर्ग क्लेम कर सकते हैं।
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उत्तर: हाँ। आप इलाज के बिलों के बिना भी सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौती क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, सभी बिल तैयार रखना बेहतर रहता है।
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उत्तर: हाँ। आप आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D और सेक्शन 80DD दोनों के अंतर्गत कर कटौती क्लेम कर सकते हैं।
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उत्तर: हाँ। आप सेक्शन 80D के अंतर्गत माता-पिता की सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जाँचों के लिए किए गए खर्च पर 5000 रुपये तक की कर कटौती क्लेम कर सकते हैं। लेकिन, यह सेक्शन 80D की प्रति वित्त वर्ष 25,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) की कुल
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उत्तर: व्यक्ति, HUFs और भर में कर भुगतान कर रहे NRIs आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौती क्लेम कर सकते हैं।
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उत्तर: हाँ। आप वरिष्ठ नागरिक माता पिता के चिकित्सीय बिल सेक्शन 80D के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास स्वास्थ्य बीमा ना हो।
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उत्तर: हाँ। HUFs के सदस्य आयकर अधिनियम के सेक्शन 80D के अंतर्गत प्रति वित्त वर्ष 25000 रुपये तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर HUF का सदस्य वरिष्ठ नागरिक है तो सेक्शन 80D की कुल छूट बढ़कर प्रति वित्त वर्ष 50,000 रुपये हो जाती है।
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उत्तर: नहीं। अगर प्रीमियम नकद में दिया गया है तो आप सेक्शन 80D की कटौती का लाभ नहीं उठाया सकते।
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उत्तर:नहीं। आप सेक्शन 80D के अंतर्गत समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कर लाभ नहीं ले सकते।
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उत्तर:हाँ, आप अपनी ग्लोबल हेल्थ इन्श्योरेन्स के अंतर्गत देश से बाहर करवाए गए इलाज के लिए कर छूट का लाभ ले सकते हैं। लेकिन, आपके बीमाकर्ता को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
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उत्तर: नहीं। अगर आपके बच्चे आश्रित नहीं हैं, आप सेक्शन 80D के अंतर्गत उनके स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम और सुरक्षात्मक स्वास्थ्य जाँचों के लिए कर लाभ नहीं ले सकते। लेकिन, आपके बच्चे अपनी कुल आय पर सेक्शन 80D के अंतर्गत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
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उत्तर: हाँ, अगर आपके माता-पिता आश्रित नहीं भी हैं तो भी आप उनके स्वास्थ्य बीमा के लिए दिए गए प्रीमियम पर कर लाभ ले सकते हैं।
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उत्तर: हाँ, सेक्शन 80D के अंतर्गत आप एक से ज़्यादा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए कर छूट ले सकते हैं। लेकिन, कुल छूट सीमा प्रति वित्त वर्ष 60 साल से कम के व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये ही रहेगी।
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उत्तर: हाँ। आप और आपके पिता दोनों आपके पिता की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए दिए गए प्रीमियम के हिस्से के लिए कर छूट ले सकते हैं।